Class 11 Political Science · Chapter 10 · भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार

संविधान का राजनीतिक दर्शन

संविधान के मूल्य, प्रस्तावना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक मताधिकार और संघवाद; आलोचनाएँ और सीमाएँ।

NCERT भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार + राजनीतिक सिद्धांतCBSE Class 11 12 min read

1. अध्याय एक नज़र में

संविधान केवल कानूनों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का संग्रह नहीं है; इसके पीछे कुछ मूल्य, आदर्श और सपने हैं — यही उसका राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy) है। इस अंतिम अध्याय में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान किन विचारों पर टिका है, उसकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं, उसकी आलोचनाएँ क्या हैं और उसकी सीमाएँ कहाँ हैं।

इस अध्याय में आप सीखेंगे
  • संविधान को दार्शनिक दृष्टि से पढ़ने का महत्त्व।
  • संविधान के मूल आदर्श — स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक मताधिकार, संघवाद।
  • भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता — "सैद्धांतिक दूरी"।
  • संविधान की प्रक्रियात्मक उपलब्धियाँ।
  • संविधान की आलोचनाएँ और सीमाएँ।

2. दार्शनिक दृष्टि क्यों?

किसी भी संविधान को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि उसके शब्दों के पीछे कौन-सी नैतिक दृष्टि है। संविधान के राजनीतिक दर्शन को जानने से हम तीन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं: (1) संविधान किन अवधारणाओं (जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र) पर आधारित है? (2) संविधान किस प्रकार के समाज का सपना देखता है? (3) विवाद होने पर संविधान की व्याख्या किन मूल्यों के आधार पर करें?

इसके लिए सबसे अच्छे स्रोत हैं — प्रस्तावना और संविधान सभा की बहसें। संविधान सभा की बहसें हमें बताती हैं कि किसी प्रावधान को क्यों अपनाया गया और उस पर क्या मतभेद थे।

संविधान — लोकतांत्रिक बदलाव का साधन

भारतीय संविधान केवल सरकार को सीमित करने का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सामाजिक असमानता, जाति-भेद और गरीबी को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीक़े से बदलने का साधन है। संविधान निर्माताओं ने हिंसक क्रांति के बजाय संवैधानिक तरीक़ों से सामाजिक परिवर्तन का रास्ता चुना।

3. संविधान के मूल आदर्श

आदर्शसंविधान में अभिव्यक्तिविशेषता
व्यक्तिगत स्वतंत्रताअनु. 19-22; अभिव्यक्ति, आवागमन, संगठन की स्वतंत्रतास्वतंत्रता आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक दमन के अनुभव से उपजा; मनमानी गिरफ़्तारी से सुरक्षा
सामाजिक न्यायअनु. 15(4), 16(4), 17; SC/ST/OBC के लिए आरक्षणऔपचारिक समानता के साथ वास्तविक (substantive) समानता का लक्ष्य
विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मानअनु. 29-30; शिक्षण संस्थाएँ चलाने का अधिकारव्यक्ति के साथ समुदायों के अधिकारों को भी मान्यता
धर्मनिरपेक्षताअनु. 25-28; प्रस्तावना में "पंथनिरपेक्ष"राज्य का कोई धर्म नहीं; सभी धर्मों से "सैद्धांतिक दूरी"
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारअनु. 3261950 से ही सभी वयस्कों — स्त्री-पुरुष, अमीर-गरीब — को मताधिकार
संघवादसातवीं अनुसूची, अनु. 371, छठी अनुसूचीअसमान संघवाद — विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
राष्ट्रीय पहचानएकल नागरिकता, प्रस्तावना में "बंधुता, एकता और अखंडता"क्षेत्रीय-भाषाई पहचान के साथ साझा राष्ट्रीय पहचान

सार्वभौमिक मताधिकार — एक साहसिक निर्णय

जब कई पश्चिमी लोकतंत्रों में महिलाओं को मताधिकार लंबे संघर्ष के बाद मिला था (जैसे स्विट्ज़रलैंड में संघीय स्तर पर 1971 में), तब भारत ने 1950 में ही, कम साक्षरता के बावजूद, सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेद के वोट का अधिकार दे दिया। यह संविधान निर्माताओं के जनता पर गहरे विश्वास को दर्शाता है।

4. भारतीय धर्मनिरपेक्षता — "सैद्धांतिक दूरी"

पश्चिमी (विशेषकर अमेरिकी) धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव होता है — राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और धर्म राज्य के मामलों में नहीं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अलग है:

  • समुदायों के अधिकार: संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है।
  • राज्य का हस्तक्षेप का अधिकार: धर्म के भीतर की कुरीतियों — जैसे छुआछूत, जाति-भेद — को दूर करने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है (जैसे अनु. 17 छुआछूत का अंत, मंदिर-प्रवेश कानून)।
  • सहायता की अनुमति: राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा चलाई जा रही शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दे सकता है।
  • इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को "सैद्धांतिक दूरी" (Principled Distance) कहा जाता है — राज्य सभी धर्मों से दूरी रखता है, पर समानता और स्वतंत्रता के लिए ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करता है।
संविधान का दर्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक न्याय अल्पसंख्यक अधिकार धर्मनिरपेक्षता सार्वभौमिक मताधिकार संघवाद
भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन के प्रमुख आदर्श (विचार-चित्र)।

5. प्रक्रियात्मक उपलब्धियाँ

  • विचार-विमर्श (Deliberation): संविधान सभा में हर प्रावधान पर लंबी बहस हुई; सभा ने लगभग 3 वर्ष (2 वर्ष 11 माह 18 दिन) काम किया।
  • सहमति और समझौता: निर्णय प्रायः बहुमत थोपकर नहीं, बल्कि आम सहमति (consensus) से लिए गए।
  • उधार लेने में रचनात्मकता: संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा आदि के प्रावधान अपनाए, पर उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला — यह अंधी नकल नहीं थी।
  • संविधान में विश्वास: आज़ादी के बाद राजनीतिक संस्थाओं ने संविधान को सर्वोच्च माना, और देश लोकतंत्र के रास्ते पर बना रहा।

6. संविधान की आलोचनाएँ

आलोचनातर्कउत्तर / प्रतिवाद
अस्त-व्यस्त / बहुत लंबामूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँसंविधान केवल एक दस्तावेज़ नहीं — परंपराएँ, न्यायिक निर्णय भी उसके अंग; विविध देश की ज़रूरतें विस्तृत प्रावधान माँगती थीं
सबका प्रतिनिधित्व नहींसंविधान सभा का चुनाव सीमित मताधिकार वाली प्रांतीय सभाओं ने किया थासभा में विभिन्न विचारों, समुदायों, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था; बहसों में आम लोगों की चिंताएँ उठीं
विदेशी / अभारतीयबहुत से प्रावधान विदेशी संविधानों से लिए गएआधुनिक लोकतंत्र का विचार स्वतंत्रता आंदोलन से भारत का अपना बन चुका था; प्रावधानों को भारतीय संदर्भ में ढाला गया

7. संविधान की सीमाएँ

  • केंद्रीकृत राष्ट्रीय एकता की धारणा: सशक्त केंद्र पर ज़ोर से राज्यों की स्वायत्तता सीमित हुई।
  • लैंगिक न्याय के कुछ प्रश्न: परिवार के भीतर स्त्री-पुरुष समानता से जुड़े प्रश्न (जैसे व्यक्तिगत कानून) पर पर्याप्त ध्यान नहीं।
  • सामाजिक-आर्थिक अधिकार: शिक्षा, काम, आजीविका जैसे अधिकार मौलिक अधिकारों के बजाय नीति-निदेशक तत्त्वों में रखे गए, जिन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता (हालाँकि बाद में शिक्षा का अधिकार अनु. 21A बना)।

ये सीमाएँ संविधान की उपलब्धियों को कम नहीं करतीं, बल्कि हमें बताती हैं कि संविधान के आदर्शों को पूरा करने का काम आज भी जारी है।

8. मास्टर तालिका : मुख्य शब्दावली

शब्दअर्थ
राजनीतिक दर्शनसंविधान के पीछे के नैतिक मूल्य और आदर्श
संविधान सभा की बहसेंप्रावधानों के उद्देश्य समझने का प्रमुख स्रोत
सामाजिक न्यायवंचित वर्गों को वास्तविक समान अवसर
सामुदायिक अधिकारधार्मिक-भाषाई समुदायों के समूह अधिकार
सैद्धांतिक दूरीभारतीय धर्मनिरपेक्षता — दूरी भी, सुधार हेतु हस्तक्षेप भी
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारसभी वयस्क नागरिकों को बिना भेद मतदान का अधिकार
असमान संघवादकुछ राज्यों को विशेष प्रावधान
विचार-विमर्श (Deliberation)तर्क और बहस से निर्णय
सहमति (Consensus)सर्वसम्मति से निर्णय की परंपरा

9. मास्टर सारांश तालिका

पक्षमुख्य बिंदु
मूल आदर्शस्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, मताधिकार, संघवाद, राष्ट्रीय पहचान
प्रक्रियात्मक उपलब्धियाँविचार-विमर्श, सहमति, रचनात्मक उधार, संवैधानिक संस्कृति
आलोचनाएँअस्त-व्यस्त, अप्रतिनिधिक, विदेशी
सीमाएँकेंद्रीकरण, लैंगिक न्याय के प्रश्न, सामाजिक-आर्थिक अधिकार DPSP में
मूल संविधान395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ

चार्ट — विभाजन के बाद संविधान सभा की संरचना (कुल 299):

प्रांतों के प्रतिनिधि229
देशी रियासतों के प्रतिनिधि70

10. माइंड मैप

संविधान का दर्शन
स्रोत
  • प्रस्तावना
  • सभा की बहसें
आदर्श
  • स्वतंत्रता, न्याय
  • मताधिकार
धर्मनिरपेक्षता
  • सैद्धांतिक दूरी
  • सुधार हेतु हस्तक्षेप
आलोचना
  • अस्त-व्यस्त
  • अप्रतिनिधिक, विदेशी
सीमाएँ
  • केंद्रीकरण
  • लैंगिक न्याय

11. टिप्स और ट्रिक्स

याद रखने के सूत्र
  • तीन आलोचनाएँ "अ-अ-वि": अस्त-व्यस्त, अप्रतिनिधिक, विदेशी।
  • तीन सीमाएँ "के-लैं-सा": केंद्रीकरण, लैंगिक न्याय, सामाजिक-आर्थिक अधिकार।
  • मूल संविधान "395-22-8" — अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ।
आम गलतियाँ
  • भारतीय धर्मनिरपेक्षता = धर्म से पूर्ण अलगाव नहीं; यह "सैद्धांतिक दूरी" है।
  • अल्पसंख्यक अधिकार केवल धार्मिक नहीं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी हैं (अनु. 29-30)।
  • उधार लेने का अर्थ नकल नहीं — भारतीय परिस्थिति के अनुसार बदलाव किए गए।

12. महत्त्वपूर्ण वन-लाइनर

  • संविधान का दर्शन समझने का मुख्य स्रोत संविधान सभा की बहसें हैं।
  • प्रस्तावना संविधान के आदर्शों का सार है।
  • भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सैद्धांतिक दूरी कहा जाता है।
  • अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है।
  • अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएँ चलाने का अधिकार देता है।
  • अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देता है।
  • संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन काम किया।
  • विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे।
  • मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे।
  • संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन माना जाता है।
  • शिक्षा का अधिकार बाद में अनुच्छेद 21A के रूप में जुड़ा।

13. बोर्ड परीक्षा-पैटर्न प्रश्न (विस्तृत उत्तर सहित)

प्र1आसान

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता किस शब्द से व्यक्त होती है?

  1. पूर्ण अलगाव
  2. सैद्धांतिक दूरी
  3. राज्य धर्म
  4. धर्म-विरोध
उत्तर देखें

भारतीय राज्य सभी धर्मों से दूरी रखता है, पर सामाजिक सुधार और समानता के लिए हस्तक्षेप भी कर सकता है — इसे सैद्धांतिक दूरी कहते हैं।

उत्तर: (ख) सैद्धांतिक दूरी

प्र2आसान

मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे?

  1. 365
  2. 395
  3. 448
  4. 420
उत्तर देखें

मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं; संशोधनों से संख्या बढ़ी है।

उत्तर: (ख) 395

प्र3आसान

संविधान के राजनीतिक दर्शन को जानने के दो स्रोत बताइए।

उत्तर देखें

(1) संविधान की प्रस्तावना, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे आदर्श हैं। (2) संविधान सभा की बहसें, जिनसे पता चलता है कि कोई प्रावधान क्यों और किस तर्क से अपनाया गया।

उत्तर: प्रस्तावना और संविधान सभा की बहसें

प्र4मध्यम

भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर बताइए।

उत्तर देखें

पश्चिमी (अमेरिकी) मॉडल में राज्य और धर्म पूरी तरह अलग हैं — राज्य न धार्मिक संस्थाओं की मदद करता है, न उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। भारतीय मॉडल में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, पर (1) वह छुआछूत जैसी कुरीतियाँ दूर करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, (2) अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को सहायता दे सकता है, और (3) व्यक्ति के साथ समुदायों के अधिकारों को भी मानता है।

उत्तर: पूर्ण अलगाव बनाम सैद्धांतिक दूरी

प्र5मध्यम

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को साहसिक निर्णय क्यों कहा जाता है?

उत्तर देखें

1950 में भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी और समाज जाति, वर्ग व लिंग के आधार पर बँटा था। ऐसे में सभी वयस्क नागरिकों को बिना शिक्षा, संपत्ति या लिंग के भेद के एक साथ मताधिकार देना जनता पर गहरे विश्वास का प्रतीक था; कई पश्चिमी देशों ने यह अधिकार धीरे-धीरे और लंबे संघर्ष के बाद दिया था।

उत्तर: कम साक्षरता के बावजूद सभी को एक साथ मताधिकार

प्र6मध्यम

"संविधान अप्रतिनिधिक है" — इस आलोचना का परीक्षण कीजिए।

उत्तर देखें

आलोचना: संविधान सभा के सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना था; वे सीमित मताधिकार से चुनी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। प्रतिवाद: सभा में विभिन्न धर्मों, जातियों, क्षेत्रों, विचारधाराओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व था; बहसों में आम लोगों के हितों पर गंभीर चर्चा हुई; और संविधान ने स्वयं सार्वभौमिक मताधिकार देकर पूर्ण लोकतंत्र का मार्ग खोला। इसलिए यह आलोचना आंशिक रूप से ही सही है।

उत्तर: औपचारिक रूप से सीमित, पर विचारों में व्यापक प्रतिनिधित्व

प्र7मध्यम

संविधान की प्रक्रियात्मक उपलब्धियाँ बताइए।

उत्तर देखें

(1) प्रत्येक प्रावधान पर गहन विचार-विमर्श; (2) बहुमत थोपने के बजाय सहमति और समझौते से निर्णय; (3) विदेशी संविधानों से प्रावधान लेते समय भारतीय परिस्थिति के अनुसार रचनात्मक बदलाव; (4) संविधान के प्रति सम्मान की संस्कृति, जिससे लोकतंत्र स्थायी बना।

उत्तर: विचार-विमर्श, सहमति, रचनात्मक उधार, संवैधानिक संस्कृति

प्र8कठिन

"भारतीय संविधान व्यक्ति और समुदाय दोनों के अधिकारों में संतुलन बनाता है।" विवेचना कीजिए।

उत्तर देखें

उदारवादी परंपरा मुख्यतः व्यक्ति के अधिकारों पर ज़ोर देती है। भारतीय संविधान व्यक्ति को अभिव्यक्ति, धर्म, समानता और जीवन की स्वतंत्रता देता है (अनु. 14-25)। साथ ही, भारत की धार्मिक और भाषाई विविधता को देखते हुए यह समुदायों को भी अधिकार देता है — अपनी संस्कृति और लिपि बचाने तथा शिक्षण संस्थाएँ चलाने का अधिकार (अनु. 29-30)। पर समुदाय के अधिकार व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध नहीं जा सकते — इसलिए राज्य जाति-भेद और छुआछूत जैसी प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकता है। यही संतुलन भारतीय संविधान की विशिष्टता है।

उत्तर: व्यक्तिगत स्वतंत्रता + सामुदायिक अधिकार, गरिमा की सीमा के साथ

प्र9कठिन

संविधान को "लोकतांत्रिक बदलाव का साधन" क्यों कहा जाता है?

उत्तर देखें

स्वतंत्रता के समय भारतीय समाज जाति-व्यवस्था, छुआछूत, लैंगिक असमानता और गहरी गरीबी से ग्रस्त था। संविधान ने इन्हें हिंसा के बजाय संवैधानिक साधनों से बदलने का रास्ता दिया — छुआछूत का अंत (अनु. 17), आरक्षण, सार्वभौमिक मताधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व, और बाद में पंचायती राज व शिक्षा का अधिकार। इन प्रावधानों ने वंचित वर्गों को सत्ता में भागीदारी दी। इसलिए संविधान केवल शासन का ढाँचा नहीं, सामाजिक परिवर्तन का औज़ार भी है।

उत्तर: शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीक़े से सामाजिक परिवर्तन

प्र10कठिन

भारतीय संविधान की सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर देखें

(1) केंद्रीकरण: राष्ट्रीय एकता पर अधिक ज़ोर से राज्यों की स्वायत्तता सीमित हुई, जिससे केंद्र-राज्य तनाव पैदा हुए। (2) लैंगिक न्याय: सार्वजनिक क्षेत्र में समानता तो दी गई, पर परिवार के भीतर समानता के प्रश्न अधूरे रहे। (3) सामाजिक-आर्थिक अधिकार: काम, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अधिकार नीति-निदेशक तत्त्वों में होने से न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते। फिर भी संविधान ने संशोधनों (जैसे 86वाँ — शिक्षा का अधिकार) और न्यायिक व्याख्या से इनमें से कुछ कमियाँ दूर की हैं, जो उसके जीवंत स्वरूप को दिखाता है।

उत्तर: केंद्रीकरण, लैंगिक न्याय व सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की कमी; सुधार जारी

प्र11कठिन

"उधार लिया गया संविधान" — इस आलोचना का उत्तर दीजिए।

उत्तर देखें

यह सच है कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, नीति-निदेशक तत्त्व आयरलैंड से और संघ का ढाँचा कनाडा से प्रेरित है। पर (1) लोकतंत्र, अधिकार और राष्ट्रवाद के विचार स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के अपने बन चुके थे; (2) संविधान निर्माताओं ने प्रावधानों को भारतीय ज़रूरतों के अनुसार ढाला — जैसे "सैद्धांतिक दूरी" वाली धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण, असमान संघवाद; (3) दुनिया के अनुभवों से सीखना कमज़ोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। इसलिए भारतीय संविधान "उधार" नहीं, बल्कि सोच-समझकर बनाया गया मौलिक दस्तावेज़ है।

उत्तर: प्रावधान प्रेरित, पर भारतीय संदर्भ में रचनात्मक रूप से ढाले गए

14. त्वरित पुनरावृत्ति सारांश

2 मिनट में दोहराएँ
  • संविधान का दर्शन = उसके पीछे के मूल्य; स्रोत — प्रस्तावना और संविधान सभा की बहसें।
  • आदर्श: स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता (सैद्धांतिक दूरी), सार्वभौमिक मताधिकार, असमान संघवाद, राष्ट्रीय पहचान।
  • प्रक्रियात्मक उपलब्धियाँ: विचार-विमर्श, सहमति, रचनात्मक उधार।
  • आलोचनाएँ: अस्त-व्यस्त, अप्रतिनिधिक, विदेशी — तीनों का प्रतिवाद संभव।
  • सीमाएँ: केंद्रीकरण, लैंगिक न्याय, सामाजिक-आर्थिक अधिकार DPSP में; संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन।